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नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाया 22 साल का सजा, 20 हजार रुपए का लगया जुर्माना, The court sentenced 22 years of imprisonment and imposed a fine of Rs 20,000 on the charge of raping a minor girl.


 चक्रधरपुर। नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मुफस्सिल थाना अंतर्गत महुलसाइ निवासी निर्मल दास को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत 22 साल का कठोर कारावास के साथ 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के माता के बयान पर 5 अक्टूबर 2019 को चाईबासा महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफस्सिल थाना अंतर्गत महुलसाई  निवासी निर्मल दास ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपना घर ले गया और कमरे बंद कर दिया। 


इसके बाद वह उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता के परिजनों को मालूम हुई तो वह लोग निर्मल दास के घर गए । जहां पीड़िता ने परिजनों को बताया कि निर्मल दास डरा घमका कर कई बार उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया। किसी तरह पीड़िता को परिजनों ने अपने घर ले गये। इसके बाद  निर्मल दास ने पीड़ित को पूर्ण, अपने घर ले गया। पीड़िता के परिजन दोबारा खोजते हुए, निर्मल दास के घर गए तो उसके पिता ने बताया गया कि दोनों कहीं चले गए हैं, घर में नहीं है। 


इसके बाद गिर काफी खोजबीन किया गया वह नहीं मिलनी। 5 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत 22 साल का कठोर कारावास के साथ 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।

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