चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 21 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत कुंदरुगुटू गांव के रूंकुबुरू टोला निवासी राटे बोदरा के पुत्र मुजिया बोदरा ने 31 अगस्त 2021 को शाम को नाबालिक को जबरदस्ती पकड़ कर जंगल की ओर ले गया। इसके बाद वह दुष्कर्म किया।
इसके बाद फिर उसे अपने दोस्त के घर ले गया। जहां फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरे दिन को मुजिया बोदरा ने नाबालिक को गांव में ले जाकर कर छोड़ दिया। इसके बाद यह बात किसी को बताने को मना किया और वह वहां से भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने इस घटना की पूरी जानकारी अपनी परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने पीड़िता को लेकर मंझारी थाना में आरोपी मुजिया बोदरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। इसके बाद गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुजिया बोदरा को नाबालिक के साथ दुष्कर करने के आरोप में 21 वर्ष का कठोर सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं।
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