90 दिवसीय विशेष विधिक जागरूकता अभियान
- प्राधिकार के द्वारा निरंतर आयोजित किया जा रहे हैं कार्यक्रम
Upgrade Jharkhand News. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा संचालित 90 दिवसीय विशेष विधिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वाधान में सचिव राजीव कुमार सिंह ने आकाशवाणी चाईबासा के माध्यम से रेडियो वार्ता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।उन्होंने जानकारी दी की विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार एस टी, एस सी, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बालकों, मानव जनित आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार व्यक्ति और मानव तस्करी का शिकार आदि व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सेवा का प्रावधान है। विधिक जागरूकता और साक्षरता सभी के लिए निशुल्क और सुलभ है।
लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। प्राधिकार के द्वारा हर माह लोक अदालत और साथ ही तीन माह के अंतराल में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन होता है। जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादित कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से भी आम जनता प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं।अधिकार मित्र यानी पी एल वी भी गांव गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनके द्वारा भी विधिक सहायता के लिए आवेदन भेजा जा सकता है।
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