Jamshedpur (Nagendra) । न्यू ग्रीन सिटी, बालगुमा के रहने वाले सुभाष कुमार शाही ने पूर्वीसिंहभूम जिला खनन विभाग के जन सूचना पदाधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है।
माँगी गई सूचना का आधार व संक्षिप्त विवरण : - संविधान में केंद्रीय सूची के क्रमांक 54 के अनुरूप संसद के अनुमोदन से गठित तथा भारत सरकार के राजपत्र से अधिसचित अधिनियम (Act 67 of 1957) The MM(DR) Act, 1957 में प्रस्तावित प्रावधानों तथा प्रतिबंधों के अनुरूप इस अधिनियम के तहत सिर्फ वैसे गुणों को धारित करने वाले खनिजों से निक्षेपित भूमी (mineralized zone) को खान के रूप में खान में किये जाने वाले क्रिया-कलापों के लिए mining lease के रूप में नियमित किया जा सकता है जिनकी पहचान के लिए भारत सरकार ने MM (DR) Act, 1957 की धारा 5(2) (a) तथा (b) के अनुरूप प्रक्रियाओं का निर्धारण The Minerals (Evidence of the Mineral Contents) Rules, 2015 के रूप में किया है। संविधान में राज्य सूची का क्रमाक 23 केंद्रीय सूची के अनुरूप बनाये गए केंद्रीय अधिनियमों तथा केंद्रीय नियमावलियों में प्रस्तावित प्रावधानों के विरुद्ध खान एवम खनिजों का नियमन तथा विकास करने से राज्य सरकार को प्रतिबंधित करता है। राज्य सरकार के द्वारा MM (DR) Act, 1957 की धारा 15 में नियमित नियमावली The Jharkhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2004 यथा संशोधित का नियम 3 इस नियमावली के नियमों का अनुपयोग The MM (DR) Act, 1957: इसके तहत बनाई गई केंद्रीय नियमवालियों; The Mines Act, 1852 तथा बिहार गौणालघु खनिज (समानुदान) नियमावली, 1972 के तहत की गई किसी भी कार्यवाही को प्रभावित करने से इस नियमावली में सूचित किसी भी सक्षम पदाधिकारियों को निषेधित करता है। अतः उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में कृपया निम्न माँगी गई सूचना संविधान के अनुक्षेद 14 तथा 21 के आलोक में देने की कृपा करें-
1. कृपया MM (DR) Act, 1957 की धारा 3 में प्रकाशित lease area की परिभाषा के अनुरुप non mineralized area में निक्षेपित वैसे खनिजों की सूची देने की कृपा करें जिनका उत्खनन Mines Act, 1952 के प्रावधानों में देश के किसी भी नागरिक के द्वारा निजी अथवा सार्वजनिक अधिकार की भूमी में किया जा सकता है।
2. कृपया उन खनिजों/लघु खनिजों की सूची देने की कृपा करें जिनको धारित करने वाली भूमी को खान के रूप में खान में किये जाने वाले उपक्रमों के लिए नियमित करने से MM (DR) Act, 1957 की धारा 5 (2) राज्य सरकार को प्रतिबंधित करती है।
3. कृपया उन खनिजों की सूची देने की कृपा करें जिनको MM (DR) Act, 1957 की धारा, 10 में minerals vest in government कहा गया है।
4. कृपया वैसे खनिजों की सूची देने की कृपा करें जिनको धारित करने वाली भूमी में MMDR amendment Act 56 of 1972 के statement of objects and reason की कडिका (iii) में संसद ने the land in respect to which the minerals vest in private person कहा है तथा जिसमें राज्य सरकार ने अपने पदाधिकारियों को minerals vest in government की जाँच का अधिकार देने के लिए बिहार गाँण/लघु खनिज (समानुदान) नियमावली, 1972 का गठन किया है।
5. JMMC Rules, 2004 का नियम 3 जो इस नियमावली के नियमों के अनुपयोग की सीमाओं को दर्शता है के अनुरूप इस नियमावली के नियमों का उपयोग MM (DR) Act, 1957 के तहत बनाई गई केंद्रीय नियमवालियों के प्रतिकल करने से पदाधिकारियों को प्रतिबंधित करता है अतः कृप्या बताए MCR. 2016 के अनुरूप वह किन गुणों का धारित करने वाले खनिज हैं जिनको धारित करने वाली भूमी mineralized zone है तथा जिन खनिजों के उत्खनन के लिए MM (DR) Act, 1957 की धारा 4 के अनुरूप mining lease लेना अनिवार्य है अन्यथा जिनका दोहन illegal mining है। उपरोक्त माँगी गई कोई भी सूचना दिये जाने से किसी भी अधिनियम में प्रतिबंधित नहीं है अतः इनको दिये जाने के लिए आवेदक के द्वारा सूचना पदाधिकारी के नाम पर जारी तथा रेखांकित 10 रुपये मूल्य का पोस्टल ऑर्डर भी नीचे लिखे विवरणों के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक अपनी सहमती देता है कि अगर सूचना देने के लिए सूचना पदाधिकारी द्वारा किसी अतिरिक्त राशि की माँग की जाती है तो आवेदक उसकी माँग किए जाने पर जमा देगा। सुभाष कुमार शाही ने यह भी बताया है कि मुझे मौखिक रूप से सूचित किया गया कि इमारती पत्थर को गिट्टी बनाने के लिए क्रेशर उद्योग का परिचालन झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2017 में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप डीलर अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है और इसी लिए मुझे पटमदा प्रखंड स्थित गाड़ी ग्राम में मेरे द्वारा परिचालित stone crusher के वैधानिक परिचालन के लिए इसे प्राप्त करना चाहिए। इस क्रम में मेरे द्वारा झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2017 का अध्यन किया गया है और इसके किसी भी नियम में मुझे ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है।।अतः अनुरोध है कि कृपया मुझे झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2017 के उस नियम से अवगत कराने की कृपा करें जिसके अनुरूप मुझे डीलर अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी है। साथ ही इसे भी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि डीलर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की विहित प्रक्रिया कौन सी है तथा डीलर अनुज्ञप्ति झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2017 में प्रकाशित किस प्रपत्र में जारी की जाती है।
उपरोक्त वैधानिक जानकारी द्वारा झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2017 से निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके डीलर अनुजप्ति प्राप्त करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाया जाएगा। सुभाष कुमार शाही ने कहा कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 1972 तथा अभी प्रभावी संशोधित झारखंड लघु खनिज नियमावली, 2017 में भंडारन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की कोई भी प्रक्रिया अथवा इसे किस विपत्र के रूप में जारी किया जायेगा, इसके लिए आवेदन किस विपत्र में तथा कितनी राशि के साथ किया जायेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए मेरे द्वारा विगत पाँच माह से लगातार लिखित तथा मौखिक रूप से इसकी जानकारी मांगी जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 विद्वान जजों की संविधान पीठ के द्वारा रॉयल्टी पर दिए गए निर्णय में MM (DR) Act के प्रभावों की तथा केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारों की गहन समीक्षा की गयी है।
इसके अनुरूप सभी खनिज सरकार की संपति नहीं हैं और रॉयल्टी की मांग सिर्फ वही कर सकता है, जिसका वह खनिज है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा यह भी स्पस्ट किया गया है कि रॉयल्टी की मांग सिर्फ run of mine के लिए की जा सकती है अथवा परिशोधित खनिज के लिए तभी की जा सकती है जबकि खनिज परिशोधन संयंत्र की स्थापना mining lease area में की गयी हो। राज्य सरकार के द्वारा PESA Rules, 2022 को भी अधिसूचित किया गया है तथा इसमें MM (DR) Act, 1957 की धारा 3(e) में प्रकाशित लघु खनिजों का प्रबंधन करने का अधिकार संपूर्ण रूप से ग्राम सभा को दिया गया है साथ ही इनसे रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। झारखंड खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारन की रोक थाम) नियमावली, 2017 के अनुरूप पूर्व में मुझे जारी माँग को उपायुक्त महोदय के न्यायालय में चुनोती भी दी गयी है जिस पर अब तक सुनवाई भी लंबित है।
अतः एक बार पुनः निवेदन है कि उपरोक्त सभी वैधानिक तथ्यों के आलोक में कृपया सूचित करेंगें कि क्या building stone को crush करने के लिए MM (DR) Act, 1957 के तहत बनाई गई किसी भी नियमावली के कौन से नियम के तहत तथा किन प्रक्रियाओं के तहत building stone के run of mine को भंडारित करने के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। आशा है उक्त माँगी गयी सूचनाएं अविलंब उपलब्ध कराई जायेंगी और अगर इस संबंध में आगामी 30 दिनों तक वांछित सूचना प्रदान नहीं की जाती हैं तो यह मान लिया जायेगा कि building stone के परिवहन तथा भंडारन के लिए सरकार के द्वारा कोई विपत्र तथा अनुज्ञप्ति प्रस्तावित नहीं है।
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