Jamshedpur (Nagendra) । जिला उपभोक्ता आयोग , पश्चिम सिंहभूम ने सहारा इंडिया, चाईबासा शाखा और हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेडको संयुक्त रूप से एक निवेशक को 4,66,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता नागेन्द्र कुमार, निवासी न्यू कॉलोनी, तुंगरी, ने 2,00,000 रुपये का निवेश “F64 गोल्डन डबल” योजना में किया था, जिसकी परिपक्वता तिथि 07 जनवरी 2022 थी और मच्योरिटी राशि 4,00,000 रुपये तय थी। साथ ही 3% “ग्रैटिट्यूड कूपन” की राशि 6,000 रुपये भी देनी थी। लेकिन समय पर भुगतान न होने पर उन्होंने मामला दायर किया।
आयोग ने माना कि सहकारी सोसाइटी द्वारा राशि न लौटानासेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार और विश्वासघात है। आदेशानुसार प्रतिवादी को —4,00,000 रुपये मच्योरिटी राशि,6,000 रुपये ग्रैटिट्यूड कूपन,50,000 रुपये मानसिक/आर्थिक क्षति मुआवजा,10,000 रुपये वाद व्यय,कुल 4,66,000 रुपये, 45 दिनों में चुकाना होगा, अन्यथा 9% वार्षिक ब्याज लगेगा। आयोग ने साफ़ कहा कि “हमारा इंडिया” सहकारी सोसाइटी, सहारा समूह का हिस्सा है, इसलिए दोनों प्रतिवादी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

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