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Jamshedpur सिंहभूम चैम्बर ने झारखण्ड वैट प्रावधानों के अंतर्गत रिटेल पेट्रोल पंप डीलरों कोे केवल वार्षिक रिटर्न फाईलिंग करने के लिये राज्यकर आयुक्त का कराया ध्यानाकृष्ट Singhbhum Chamber draws attention of State Tax Commissioner to the requirement of retail petrol pump dealers to file only annual returns under Jharkhand VAT provisions.

 


Jamshedpur (Nagendra) सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिटेल पेट्रोल पंप डीलरों को झारखण्ड वैट नियमों के अंतर्गत केवल वार्षिक रिटर्न फाइलिंग करने को अनिवार्य करने के लिये अनुषंसा करते हुये राज्य कर आयुक्त को पत्र के माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराया है।  यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया (नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्र 2025-27) ने दी। वर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स राज्य के राजस्व का एक मजबूत स्तंभ है और इससे उच्च राजस्व राज्य के खजाने में जमा होता है। रिटेल पेट्रोल पंप डीलर्स के वैट रिर्टन फाइलिंग को ज्यादा पेचीदा न  करते हुये एक ही बार वार्षिक रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य करना चाहिए।  



इससे विभागीय स्तर पर भी बेहतर समन्वय की सुविधा उत्पन्न होगी। अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स की सुविधा को देखते हुये चैम्बर ने इसके लिये राज्य कर आयुक्त को आग्रह किया है कि उन्हें जल्द से जल्द इस दिषा में कदम बढ़ाते हुये आवष्यक कार्रवाई करनी चाहिए। उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि अभी रिटेल पेट्रोल पंप डीलर्सं को JVAT-200/JVAT-204/JVAT-212  फॉर्म के जरिये मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न फाईल करने की बाध्यता है।  हालांकि कर उनके स्त्रोत पर ही एकत्र किया जाता है।  इसलिये उनके द्वारा केवल वार्षिक वैट रिटर्न दाखिल करने से खरीद-बिक्री और वैधानिक शुल्कों का मिलान सुनिश्चित होगा, जिससे कर प्रशासन में सुधार होगा।



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