Jamshedpur (Nagendra) श्रम अधीक्षक सह-जन सूचना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड को दिनांक 22/12/2025 को जन सूचना के अधिकार का अधिनियम-2005 के तहत मेसर्स ब्रह्मानंद नारायणी हॉस्पीटल के बारे में आरटीआई कानून के तहत कंडिका बार प्रश्न का जवाब मांगा गया था। जिसके जवाब में श्रम अधीक्षक सह-जन सूचना पदाधिकारी को अस्पताल के तरफ से एक पत्र भेजा गया जिसमें मेसर्स ब्रह्मानंद नारायणी हॉस्पीटल के द्वारा एक जवाब पत्र सौंपा गया है । जिसमें कहा गया कि ब्रह्मानंद नारायणी हॉस्पीटल आर.टी.आई. एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि आरटीआई एक्ट में क्यों नहीं आता है?
साथ ही जन सूचना पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक के जवाब पत्र के संख्या 98, दिनांक 20/01/2026 से भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मेसर्स ब्रह्मानंद नारायणी हॉस्पीटल, आरटीआई के क्षेत्र में क्यों नहीं आता है ? साथ ही मेसर्स ब्रह्मानंद हॉस्पीटल किस श्रेणी में आता है। यह भी नहीं बताया गया है । यह अस्पताल Pvt. Ltd. कंपनी है या Registered Medical Health Care Centre , इसकी भी पुष्टि जवाब में नहीं की गई है। उक्त सूचना मजदूर नेता शैलेन्द्र कुमार मैथी द्वारा मांग की गई थी , जिसमें ब्रह्मा नंद द्वारा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने पर श्री मैथी ने राज्य सूचना आयोग झारखंड में अपील किया है।

No comments:
Post a Comment