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Chaibasa बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले में दस्तावेज नहीं देने पर प्रबंधन पर कोर्ट नाराज Court angry at management for not providing documents in biometric attendance case

 


Guwa (Sandeep Gupta) धनबाद स्थित सीजीआईटी (CGIT) कोर्ट में सेल कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान केस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य अब तक दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।बताया गया कि प्रबंधन की ओर से प्रत्येक सुनवाई में अगली तारीख की मांग की जा रही है और दस्तावेज अगली सुनवाई में दाखिल करने की बात कही जाती है।हालांकि, अब तक संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य कोर्ट में दाखिल नहीं किए गए हैं।वहीं, बायोमेट्रिक मामले से संबंधित शिकायत (Complaint) केस में कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब भी अब तक दाखिल नहीं किया गया है।


सुनवाई के दौरान प्रबंधन के अधिवक्ता ने दस्तावेज जमा करने की बात कही, लेकिन बिना दस्तावेज दाखिल किए ही कोर्ट परिसर से चले गए। इस पर यूनियन के अधिवक्ता सोमेन्द्र नाथ घोष ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रबंधन प्रत्येक सुनवाई में अगली तारीख की मांग करता है, लेकिन न तो जवाब दाखिल कर रहा है और न ही evidence proof documents जमा कर रहा है। उन्होंने कोर्ट से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की।यूनियन की ओर से यह भी कहा गया कि बायोमेट्रिक मामले से संबंधित Complaint केस को क्वाश कराने के लिए सेल प्रबंधन ने सीजीआईटी कोर्ट से अनुमति लिए बिना रांची हाईकोर्ट का रुख किया था।


हाईकोर्ट द्वारा उक्त मामले को खारिज किए जाने की बात कहते हुए इसकी प्रतिलिपि सीजीआईटी कोर्ट में दाखिल करने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर माह में होने की संभावना है। यूनियन का कहना है कि लगातार हो रही देरी के कारण मामले में कोर्ट को अब उचित निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचना होगा।



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