दर्ज मामले में बताया गया था कि ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाने के नाम पर आरोपी बी0 रामा कृष्णा द्वारा पैसों की ठगी की गई थी। बताया जाता है कि वादी दीनबंधु मंडल गम्हरिया उषा मोड़ के पास दो नंबर गेट के नजदीक ठेला लगाकर अपना भरण- पोषण करता था। इस बीच आरोपी उसके संपर्क में आया और फुसलाकर उस से ठगी कर ली थी। अनुसंधानकर्ता ने बताया है कि आरोपी बी रामा कृष्णा नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था और अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा था।
उसके बाद पुलिस द्वारा सीआरपीसी धारा 41( 3 एवं 4) के तहत बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। बताया जाता है कि धोखाधड़ी व जालसाजी का आरोपी बी0 रामा कृष्णा सरायकेला में रेस्टोरेंट का संचालक है। हाल के दिनों में विगत 14 जून को जिले के एक बड़े अधिकारी ने उसके रेस्टोरेंट का फीता काटकर उद्घाटन भी किया था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी बरामद किया है जिस पर प्रेस अंकित है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

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