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नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने 22 साल का सुनाया कठोर कारावास, Court sentenced 22 years of rigorous imprisonment in the case of rape of a minor


15 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना

चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शनिवार को 22 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपया का जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया के पुरनाडीह के सरदिया गांव निवासी दिरगा बिरुवा के पुत्र अभियुक्त सोमा बिरुवा उर्फ गणेश बिरुवा ने 1 मार्च 2021 को रात्रि करीब 09:00 बजे एक नाबालिक बच्ची को बहला फुसला कर पीडिता के घर से करीब 100 मीटर की दुरी पर खंडहर में  जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोमा बिरूवा उर्फ गणेश बिरुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 31 / 2021 दिनांक- 30.09.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा-4 (2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त सोमा बिरूवा उर्फ गणेश बिरूवा को 22 (बाईस) साल कठोर कारावास तथा 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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