Default Image

Months format

Show More Text

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

Terhubung

NewsLite - Magazine & News Blogger Template
NewsLite - Magazine & News Blogger Template

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय में 25 साल का सुनाया सजा, 30हजार रुपए का लगाया जुर्माना, Court sentenced 25 years imprisonment for raping a minor, fined Rs 30,000

 


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा थाना में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त अख्तर अंसारी को न्यायालय ने 25 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। जानकारी के अनुसार देवघर जिला के छातापथर थाना मार्गो मुण्डा गांव निवासी स्वर्गीय मोमताज अंसारी के पुत्र अख्तर अंसारी पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा जामदा थाना क्षेत्र में अपना रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। 10 जून 2021 को दिन के लगभग 2:00 बजे अभियुक्त अख्तर अंसारी एक नाबालिक बच्ची को घर में पोछा लगाने के नाम पर मोटरसाइकिल पर बैठकर ले गया।

बाद में मौका देखकर जंगल में ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता के बयान पर बड़ा जामदा थाना काण्ड सं0- 12/ 2021, दि. 11.06.2021 धारा 376(3) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त अख्तर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए  न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 63 / 2021 दिनांक- 11.09.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा - 4 (2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त अख्तर अंसारी को 25 पच्चीस साल कठोर कारावास तथा 30 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

No comments:

Post a Comment

GET THE FASTEST NEWS AROUND YOU

-ADVERTISEMENT-

NewsLite - Magazine & News Blogger Template