चक्रधरपुर। प्रेम विवाह करने पर सास व चाचा ससुर से हुई विवाद के मामले में बहू का गला दबाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारवास और 10 हजार रुपए का जुर्माना का सजा सुनाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना अंतर्गत गिन्डुंग गांव निवासी मनोज हेम्ब्रम ने सावित्री हेम्ब्रम के साथ प्रेम करता था। बाद में दोनों ने घर वालों को बिना बताए शादी कर लिया, लेकिन मनोज हेंब्रम के घर वालों को पसंद नहीं था, इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेम्ब्रम अपनी सास मिनिबाती हेम्ब्रम एवं चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम के साथ विवाद होता रहता था।
मनोज हेम्ब्रम चालक का काम करता था। चिडिया माइंस गया था घर में सावित्री हेम्ब्रम को अकेले पाकर अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दिया गया। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0- 171 / 2022 दिनांक- 16.10.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302/34 भा0द0वि0 में अभियुक्त 01. बुधराम हेम्ब्रम एवं 02. मिनिबाती हेम्ब्रम को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
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