प्राधिकार देता है सभी के लिए न्याय :राजीव कुमार सिंह
चाईबासा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में रेलवे डी आर एम चक्रधरपुर कार्यलय के समक्ष 100 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत चलंत लोक अदालत के माध्यम से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने लोगों को सम्बोधित किया। उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल मजदूरी, डायन कुप्रथा, घरेलू हिंसा तथा आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर अमीकर परवार, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी, डीआरएम (रेलवे), वरीय डीपीओ, रेल पीपी आलोक पांडेय, जीपी पवन शर्मा, पीएलवी स्वेता रवानी, राजशेखर, मो शमीम और संजय कुमार निषाद भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को सामान्य विधिक जानकारी प्रदान करते हुए डीएलएसए द्वारा प्रदत्त विधिक सुविधाओं के बारे में भी बताया गया तथा प्राधिकार के द्वारा प्रदत्त कानूनी जानकारी से सम्बन्धित पंपलेट भी लोगों के बीच वितरित किया गया। उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह के द्वारा दिया गया।
सिविल कोर्ट में 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : प्रधान ज़िला जज ने की वरीय अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक सिविल कोर्ट चाईबासा के परिसर में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजनों को उनके सुलहनीय वादों के त्वरित निष्पादन हेतु निरंतर जागरूक किया जा रहा है, ज्ञात हो कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने अपने कार्यालय कक्ष में अभिषेक कुमार, लीड बैंक प्रबंधक, खेलाराम सोरेन, प्रबंधक , बैंक ऑफ इण्डिया, पूर्ण चंद्र कुंकल वरीय सर्टिफिकेट अधिकारी तथा रजनीश कुमार, वरीय प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समीक्षा बैठक कर विस्तृत चर्चा की और उनके अधीन वैसे संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने की अपील की। जिन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।
बैठक में उपस्थित प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने और जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने वन अधीनियम, बैंक ऋण, पेंशन, मुआवजा बीमा, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सर्विस मेटर, पेंसन मामले, वैवाहिक वाद, भू-अर्जन वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी।
No comments:
Post a Comment