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झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, Big relief to former Jharkhand CM Madhu Koda, High Court stays trial in money laundering case,


रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रहे ट्रायल पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मधु कोड़ा ने रांची पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज (एलसीआर) भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।

मधु कोड़ा की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवीन सिंह ने बहस की। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी मनोज पुनमिया, अनिल आदिनाथ वास्तावड़े समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई करने का आरोप लगा है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी ने की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य मामलों में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, बंधु तिर्की और हरिनारायण राय को कोर्ट सजा सुना चुका है।

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