चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ एक युवक ने जबरदस्ती यौन शोषण करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक का सजा सुनाया हैं। साथ ही 30 हजार का जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले नोवामुण्डी टोटों पोसीटोला- गुटुसाई निवासी स्व. चुम्बरु तिरिया के पुत्र अभियुक्त सुरेश तिरिया ने 25 फरवरी 2021 को एक नाबालिक बच्ची के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया था।
घटना के बाद पीड़ित के परिवार के तरफ से किरीबुरू महिला थाना दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश तिरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 25 / 2021, 23 जनवरी 2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश तिरिया को धारा- 6 पोक्सो में आजीवन कारावास (अंतिम साँस तक) एवं 30,000 (तीस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
No comments:
Post a Comment