जमशेदपुर। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुखे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है। गुरमुख सिंह मुखे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और जमानत की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको तत्काल राहत दिया और जमानत दे दी। सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं जिसके बाद वह जेल से बाहर आ जाएगा। दूसरी ओर, इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान इस मामले की शिकायतकर्ता महिला की धारा 164 के तहत दर्ज बयान की कॉपी आरोपी गुरमुख सिंह मुखे के वकील को दी गई। जिसके बाद इस मामले में अब सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है। इस दौरान डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होगी। जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही हैं।
उल्लेखनीय हैं कि गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कदमा के रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए 5 नवंबर 2022 को कदमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। पुलिस ने मामले में गुरमुख सिंह मुखे को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी हैं।
No comments:
Post a Comment