Default Image

Months format

Show More Text

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

Terhubung

NewsLite - Magazine & News Blogger Template

Jamshedpur. सूर्य प्रसाद की अपील खारिज, एक साल कैद सजा बरकरार , Surya Prasad's appeal rejected, one year imprisonment upheld


Upgrade Jharkhand News । सूर्य इंजीनियर के मालिक एवं मून सिटी निवासी सूर्य प्रसाद की क्रीमीनल अपील 9/2024 डिसमिस कर दी गई है और उसे न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत द्वारा दी गई एक साल कैद की सजा काटनी होगी। वादी एम गणेश राव के वकील अधिवक्ता डीके अखौरी ने बताया कि बिरसानगर वन बी निवासी एम गोविंद राव ने सूर्य प्रसाद को नौ लाख दोस्ताना कर्ज दिए थे। 



सूर्य प्रसाद ने वादी को नौ लाख राशि का चेक दिया जो बाउंस कर गया। वादी एम गोविंद राव को पैसे वापस नहीं मिले तो उसने न्यायालय  की शरण ली और न्यायालय ने आठ दिसंबर 2023 को साढ़े नौ लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही एक साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सूर्य प्रसाद ने अपील की थी, जो खारिज हो गई। न्यायालय का फैसला आते ही ओलिडीह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया।



No comments:

Post a Comment

GET THE FASTEST NEWS AROUND YOU

-ADVERTISEMENT-

NewsLite - Magazine & News Blogger Template