Jamshedpur (Nagendra) । न्यायालय, श्री दत्त त्रिपाठी, स्पेशल जज, पोक्सो कोर्ट, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए एक आरोपी पटमदा निवासी मंगल कर्मकार को बरी कर दिया। ज्ञात हो कि घटना 11 जनवरी 2023 समय करीब 3:00 बजे की है जिसमें रविंद्र महतो के द्वारा अपनी 11 वर्षीय नाबालिक बेटी प्याली महतो (काल्पनिक नाम) के साथ बलात्कार कर भाग जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। रविंद्र महतो के द्वारा दर्ज प्राथमिक के अनुसार इन्होंने अपनी नाबालिक बेटी के सुनाएं आपबीती के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज इस मामले में पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया गया एवं अधोवस्त्र को भी जांच के लिए जप्त किया गया था।
न्यायालय में परीक्षण के दौरान कल 11 गवाहों ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। जिसमें तीन गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए थे एवं लगभग गवाह दर्ज मामलों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। पीड़िता के मेडिकल जांच एवं अधोवस्त्र की जांच से भी किसी प्रकार का बलात्कार से संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ साथ ही पीड़िता के अलावा कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला। न्यायालय द्वारा सभी गवाहों, साक्ष्यों एवं तथ्यों का परीक्षण कर आरोपी मंगल कर्मकार को संदेह का लाभ देते हुए बड़ी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजर कुमार सिन्हा, अधिवक्ता सोनी रजक के साथ साथ सहयोगी विजय कुमार एवं अजय कुमार सिन्हा की विशेष भूमिका रही।
No comments:
Post a Comment