- 9.11.2025 के अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 11.11.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक पूरे जिला में ड्राई डे घोषित
Jamshedpur (Nagendra) घाटशिला उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान होना है। इस निमित्त समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय द्वारा प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी गई । जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 300 बूथों पर सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे । सभी बूथों की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी । को-ऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से 1200 से ज्यादा (अतिरिक्त सहित) मतदान कर्मियों को 10 नवंबर को रवाना किया जाएगा, कलस्टर एवं मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के ठहराव की व्यवस्था रहेगी। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 186 क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित हैं, इसके अलावे 30 माइक्रोऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति रहेगी। शांतिपूर्ण मतदान के मद्देनजर 10 सीएपीएफ की कंपनी को तैनात किया जाएगा।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि असामाजिक और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए P-3 दिवस (72 घंटा पूर्व) से अन्तराज्यीय सीमाओं / अंतर जिला सीमायें सील कर दी गई हैं। 48 घंटे पूर्व (P-2 दिवस) कल्याण मण्डप, मैरिज हॉल, और अतिथिगृहों और धर्मशालाओं के सम्मेलनों की निगरानी रखी जा रही है, साथ ही होटल, हॉस्टल / लॉज आदि का सघन जाँच जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका उपयोग राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है। बता दें कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (P-2 दिवस) दिनांक-09.11.2025 के 05:00 बजे अपराह्न से मतदान की समाप्ति तक ध्वनि विस्ताक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतदान दिवस (P-O) के दिन सभी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार-प्रसार करने एवं पार्टी का झण्डा / बैनर, पोस्टर, का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मतदान दिवस (P-O) के दौरान मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्त्तव्यरूढ़ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को सेलुलर फोन, मोबाईल, बेतार, दूरभाष आदि ले जाने की सख्त मनाही होगी। किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी का कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं रहेगा। मतदाता पर्चियों में उम्मीदवार / पार्टी के नाम / चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
मतदान दिवस (P-O) के दिन किसी उम्मीदवार /उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना एक भष्ट आचरण है और इस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों / सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस (P-O) के दिन चलचित्र, टेलीविजन या ऐसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी मतदान सम्बन्धी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जायेगा, जिससे कि मतदाता की गोपनीयता भंग हो। मतदान सम्पन्न होने के 30 मिनट पश्चात तक Opinion Poll and Exit Poll निषिद्ध है। मीडिया अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के मतदान प्रक्रिया की तस्वीर को कैद करना प्रतिबंधित है। जिला MCMC कोषांग के पूर्व अनुमति के बिना मतदान दिवस और मतदान पूर्व दिवस पर प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा। मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व (P-3 दिवस) से मतदान समाप्ति तक (P-0 दिवस) की अवधि में उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।
जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि से अबतक 3 करोड़ 30 लाख रू. मूल्य की सामग्री (नगद, फ्रीबिज, शराब, ड्रग्स आदि) जब्त की गई है। 1233 आर्म्स जमा लिए गए हैं, 100 लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। 600 अभियुक्तों के विरूद्ध नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया गया है, जिला बदर, तड़ीपार एवं थाना हाजिरी की कुल 52 कार्रवाई की गई है। आदर्श आचार संहिता अवधि में 19 अवैध हथियार, 34 कार्टरिज जब्त किए गए हैं।

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