Jamshedpur (Nagendra) सोशल मीडिया पर यह देखा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन JH05CX 7212 नंबर के काले रंग के MG मोटर ब्रांड के चलती कार पर खड़े होकर आम नागरिकों एवं अपने समर्थकों का समर्थन हासिल कर रहे थे. सूत्र बताते हैं कि यह कार्य मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी है.
सूत्रों की माने तो चलती कार या अन्य वाहन में सनरूफ से बाहर निकलना/ खड़े रहना या शरीर के किसी भाग को बाहर निकालना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा होने के साथ–साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. इस संदर्भ में पूर्वी सिंहभूम जिला के परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार से जानकारी मांगी गई कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा चलती कार के आगे लेफ्ट (बाया)साइड का दरवाजा खोल कर तथा उसपर खड़ा होकर चलना अपराध है अथवा नहीं? तो उन्होंने उक्त मामले को देखने के बाद ही किसी प्रकार का बयान देने की बात कही.

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