Guwa (Sandeep Gupta) शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने के मामले में गुवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में चाईबासा जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि गुवा थाना क्षेत्र के ठाकुरा गांव मुंडा टोली निवासी बांगो चाम्पिया ने गुवा थाना में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि उनकी लगभग 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डिपासाई गांव निवासी कृष्णा सिंकु (पिता—शंभू सिंकु, उम्र लगभग 20 वर्ष) ने शादी का झांसा देकर पिछले दो वर्षों से लगातार यौन शोषण किया। हाल ही में नाबालिग के गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ।
लड़की के पिता द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त होते ही गुवा थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(1) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त कृष्णा सिंकु को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डिपासाई गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देश पर किरीबुरू एसडीपीओ अजय कुमार केरकेट्टा के नेतृत्व में गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के सहयोग से की गई। पीड़िता के बयान के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी गई है तथा पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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