Jamshedpur (Nagendra) मानगो डिमना रोड स्थित एपी एंड संस ज्वैलर्स से स्वर्ण आभूषण खरीदगी मामले में धोखाधड़ी करने के जुर्म में गोविंदपुर दयाल सिटी के रहने वाले राहुल कुमार तिवारी, रोहित कुमार , बबीता तिवारी एवं माधुरी तिवारी को मानगो थाना काण्ड संख्या 201/2025 के तहत व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर से कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है और उसके घर में इस्तिहार भी चिपकाया गया है।
इस संदर्भ में एपी एंड संस ज्वैलर्स के संचालक पुष्पा सिन्हा द्वारा मानगो थाना में उपर्युक्त अभियुक्त के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया गया था , जिसकी सुनवाई जमशेदपुर सिविल कोर्ट में चल रही थी। श्रीमती सिन्हा ने बताया कि वह मानगो थाना कांड संख्या 201/2025 की सूचक हूँ जो मैने राहुल तिवारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मानगो थाना में दर्ज करवाया है।
उन्होंने बताया कि राहुल तिवारी, रोहित तिवारी और बबिता तिवारी एवं अन्य सभी अभियुक्तों की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 से खारिज होने के बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ माननीय न्यायालय से दिनांक 16.12.2025 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध उद्घोषणा का आदेश प्राप्त किया गया है, परन्तु उपरोक्त आदेश के उपरांत भी सभी अभियुक्तों ने अपने रिश्तेदारों क्रमशः पंकज कुमार एवं मृत्युंजय मिश्र तथा संध्या के सहयोग से वह अपनी कार संख्या JH05 CY 6143 द्वारा अभियुक्तों के मकान से उनका सारा सामान निकाल कर ले गये हैं और मेरी सुचना के अनुसार सभी सामान राहुल तिवारी को कूरियर के माध्यम से उनके पास भेज दिया है। इस बात की जानकारी श्रीमती सिन्हा ने कोर्ट को भी दी है।
कोर्ट ने इसपर संज्ञान लेते हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है नहीं तो कुर्की जब्ती करने का भी फरमान जारी किया गया है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर मानगो थाना द्वारा माइक द्वारा एनाउंस करते हुए अभियुक्त के मकान में शुक्रवार को इस्तिहार भी चिपका दिया गया है। पुष्पा सिन्हा ने बताया कि राहुल तिवारी एवं उसके परिवार वालों ने मिलकर मेरे ज्वैलरी दुकान से कुल 74 लाख,75 हजार 26 रुपया का आभूषण तीन दिन के अंतराल में खरीदा था, जिसमे उन्होंने अबतक मात्र 11लाख रुपए ही भुगतान कर सका है। बाकी पैसा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक गोविंदपुर शाखा का तीन सादा चेक दिया था।
इस संबंध में एक एग्रीमेंट भी किया गया था। पैसा नहीं देने की स्थिति में उन्होंने कुछ जमीन का कागज भी बंधक के रूप में दिया था और यह भी आश्वासन दिया था कि पैसा के एवज में जरूरत पड़ने पर जमीन एवं दयाल सिटी का मकान भी आप ही को दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर अडिग नहीं रहा और उनका कथन झूठ साबित हुआ। जब मैं अभियुक्त द्वारा दिए गए चेक को बैंक में जमा किया तो उसमें पैसा नहीं होने से चेक बाउंस कर गया । चेक बाउंस का भी जमशेदपुर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है।
पुष्पा सिन्हा ने बताया कि उन्हें किसी तरह यह पता चला कि सभी अभियुक्त मिलकर दयाल सिटी में स्थित मकान को बेचकर जमशेदपुर से फरार होने की फिराक में है, इसकी सूचना श्रीमती सिन्हा ने संबंधित कोर्ट एवं पुलिस को भी दी थी। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और सभी अभियुक्त को कोर्ट में शीघ्र ही सशरीर आत्म समर्पण करने , नहीं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया है। इस मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट रांची से अभियुक्तों को जमानत नहीं मिली है और सभी फरार चल रहे हैं।





No comments:
Post a Comment