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Jamshedpur जालसाज भाड़ेदार भूखंड अपने नाम कराया , कोर्ट ने डीड को निरस्त कर जमीन खाली करने का फैसला सुनाया Fraudulent tenant registers plot in his name; court orders cancellation of deed and eviction of land

 


Jamshedpur (Nagendra) 31 जुलाई 2026 को ब्रज किशोर पांडेय , अतिरिक्त जिला जज I , सरायकेला ने सिविल अपील नंबर 26/2023 में फैसला सुनाते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) II के द्वारा दी गई डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता संजय मंडल व अन्य के हक़ में फैसला सुनाया। ये मामला गांव रामचंद्रपुर, गम्हरिया थाना, खाता नंबर 16, प्लॉट नंबर 306, 0.54 डिसमिल भूखण्ड का है। दिलीप मंडल ने वर्ष 2008 में सुरेंद्र मंडल व अन्य के विरुद्ध दावा किया कि उक्त भूखंड को दिलीप मंडल के पिताजी स्वर्गीय भोला मंडल ने सुरेंद्र मंडल को भाड़े पर दिया था, परंतु जालसाजी करके सुरेन्द्र मंडल ने अपने नाम पर उक्त भूखंड कर लिया। 


इसलिए न्यायालय में स्वामित्व की घोषणा और पुनः कब्ज़ा के लिए वाद दायर किया जिसमें दिलीप मंडल ने 8 गवाह और सुरेंद्र मंडल ने 4 गवाह दिए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) II ने इस वाद में दिलीप मंडल के हक़ में फैसला देते हुए वर्ष 1962 के सेल डीड को निरस्त कर दिया और संजय मंडल व अन्य को भूखंड खाली करने का निर्णय 24/07/2023 को दिया। इसी निर्णय को संजय मंडल व अन्य ने अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने आज 24/07/2023 के निर्णय को निरस्त कर दिया। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने बहस व पैरवी की थी।



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