Upgrade Jharkhand News. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से हेबेन पंचायत के अंतर्गत मुरुगडीह ( कुमारडीह ) ग्राम में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों तथा उन्हें उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई. डीएलएसए के पीएलवी शुभंकर महतो ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत मानसिक बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र जरूरतमंद व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह के लिए डीएलएसए, सिविल कोर्ट, सरायकेला-खरसावां या प्रखंड स्तर पर कार्यरत पीएलवी से संपर्क कर सकते हैं।शिविर के दौरान ग्रामीणों के बीच कानूनी जागरूकता पुस्तिकाओं एवं पर्ची का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अधिकार मित्र साधन महतो, कलावती महतो, सोमवारी मांझी, अभय कुमार महतो एवं प्रहलाद कुम्हार सहित अन्य लोग उपस्थित हुए।

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