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माइनिंग लीज केस : प्रार्थी ने कहा, सीएम ने पत्नी व साली के नाम ली जमीन, सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है ऐसी याचिका, Mining lease case: Applicant said, CM took land in the name of wife and sister-in-law, Sibal said, Supreme Court has rejected such petition,

 


रांची। खनन पट्टा आवंटन को लेकर दायर सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की. उन्होंने अदालत को बताया कि यह केस दूसरे केस से अलग है। सीएम ने पत्नी और साली के नाम इंडस्ट्रियल यूज की जमीन ली है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने बहस की।

उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज किया जा चुका है। इसके बाद सरकार की ओर से, प्रार्थी के आरोपों से संबंधित शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने, काउंटर एफ़िडेविट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है।

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