चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाईक के द्वारा जानकारी दिया गया है कि जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से सूचित किया गया है। 3 नवंबर 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय सभा कक्ष- चाईबासा में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष- पश्चिम सिंहभूम के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित चर्चा एवं मतदान हेतु कार्यक्रम निर्धारित है तथा कार्यक्रम में अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति एवं विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से संतुष्ट होकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय कार्यालय के 500 गज की परिधि में उक्त निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्यक्रम प्रक्रिया समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा और यह आदेश उक्त कार्यक्रम के पूर्णरूपेण संपन्न होने तक प्रभावी होगा।
उन्होंने बताया कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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