Upgrade Jharkhand News. नीमडीह प्रखंड के गौरडीह पंचायत के घुटियाडीह ग्राम में विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीएलएसए के पीएलवी शुभंकर महतो ने उपस्थित लोगों को बच्चों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, बाल श्रम निषेध कानून तथा बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी।
साथ ही पीएलवी ने ग्रामीणों व बच्चों को जानकारी देते हुए कहा 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नही लगाया जा सकता है, क्योंकि वे नाजुक तथा कमजोर होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है उसमें काम कराता है तो उसे तीन महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष तक की जेल की सजा के साथ जुर्माना भी हो सकती है। कोई दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने और अधिक से अधिक दो वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है। कार्यक्रम में ग्रामीणों को कानूनी पुस्तिका व पर्ची का वितरण किया गया । इस अवसर पर पीएलवी स्नेहलता महतो , अम्बुज गोप , साधन महतो , रीता कालिन्दी , अलका महतो , तुष्टरानी महतो, यबुना कालिन्दी , आकाश कालिन्दी उपस्थित हुए।

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