Upgrade Jharkhand News. स्थानीय अदालत में दो अलग अलग मामलों के आरोपी साक्ष्यभाव में बरी कर दिए गए। पहला मामला न्यायिक दंडाधिकारी अदनान अकीब के न्यायालय का है, जिसमें पति राजकुमार सिंह के खिलाफ मारपीट एवं दहेज प्रताड़ना का आरोप साबित नहीं हुआ और उसे बरी कर दिया गया। आरोपी राजकुमार सिंह का बचाव अधिवक्ता पीपी भगत ने किया।
साल 2020 में वादिनी रीना सिंह ने टेल्को थाना में आपराधिक मामला जीआर 1380/22 दर्ज कराया था। वादिनी के अनुसार 2006 में शादी हुई और उसे पति से दो बेटे हैं। इस मुकदमा में डालसा में समझौता हुआ। जिसे रीना सिंह ने स्वीकार नहीं किया। परंतु वह अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकी। यहां उल्लेखनीय है कि वादिनी को राम कुमार सिंह परिवार न्यायालय के आदेश पर प्रतिमाह बीस हजार रुपए मेंटेनेंस के तौर पर देता है।
दूसरा मामला न्यायिक दंडाधिकारी अर्पणा कुमारी के न्यायालय का है। केबुल टाउन निवासी ओम प्रकाश सिंह ने मानगो निवासी और रॉयल कंस्ट्रक्शन के मालिक अभिनव सिंह पर ₹6 लाख के चेक बाउंस का वाद दर्ज कर रखा था। इसमें प्रतिवादी अभिनव सिंह का बचाव न्यायालय में अधिवक्ता डीके अखौरी ने किया।
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