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Chaibasa बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले में सेल प्रबंधन कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में विफल Cell management fails to produce evidence in court in biometric attendance case

 


  • सीजीआईटी धनबाद में सुनवाई, प्रबंधन के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठा सवाल

Guwa (Sandeep Gupta) सेल की खदानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने को लेकर सीजीआईटी धनबाद में चल रहे मामले में 15 अक्टूबर 2026 को सुनवाई हुई। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के अनुसार, सुनवाई के दौरान सेल प्रबंधन आवश्यक साक्ष्य एवं प्रमाण संबंधी दस्तावेज दाखिल नहीं कर सका। शिकायत मामले में प्रबंधन का कोई अधिकारी भी उपस्थित नहीं हुआ।


यह मामला 15 जून 2026 से खदानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के प्रयास से जुड़ा है। संघ का आरोप है कि प्रबंधन ने टाइम ऑफिस से कर्मचारियों के उपस्थिति कार्ड हटा दिए थे, ताकि वे बायोमेट्रिक प्रणाली से हाजिरी बनाएं। इसके विरोध में कर्मचारियों ने पुरानी व्यवस्था से उपस्थिति दर्ज करने की मांग की थी। विवाद के कारण चारों खदानों में उत्पादन प्रभावित होने और सेल को करोड़ों रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है। संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 का हवाला देते हुए सेवा शर्तों में बदलाव पर सवाल उठाए हैं। संघ के मुताबिक, न्यायालय ने प्रबंधन को नोटिस जारी किया था, लेकिन उसका जवाब दाखिल नहीं किया गया। चार सुनवाइयों में भी प्रबंधन की ओर से अपेक्षित दस्तावेज पेश नहीं किए जाने का आरोप है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।


झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रमा पांडे ने कहा कि कर्मचारी बायोमेट्रिक प्रणाली के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसे नियमानुसार लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन श्रम कानूनों की अनदेखी कर रहा है। अब मामले में न्यायाधिकरण के अगले रुख पर सबकी नजर है।



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