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प्रमोद लाल न्यायालय की शरण में , अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, Pramod Lal took refuge in the court, filed anticipatory bail petition

जमशेदपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता एवं कोल्हान परिवहन प्राधिकार के सदस्य प्रमोद लाल ने जिला एवं सत्र न्यायालय की शरण ली है और उसकी ओर से शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्लैग रोड भालूबासा निवासी जयप्रकाश सिंह ने निचली अदालत में साल 2019 में शिकायत वाद दाखिल किया। वादी पर प्रकाश के अनुसार प्रमोद लाल से उनकी जान पहचान अच्छी थी और उन्होंने पत्नी के इलाज के लिए ₹ एक लाख दोस्ताना कर्ज मांगे थे जिसे उन्होंने चेक के माध्यम से जून 2018 में दिया।

वायदे के मुताबिक कर्ज नहीं लौटाया। उसके घर गया लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं किया। तो लीगल नोटिस भेजा। इसकेे उपरांत प्रमोद लाल वादी के घर आया और धमकाया कि पैसा मांगोगे तो बुरा परिणाम होगा। इसके बाद वादी जयप्रकाश सिंह न्यायालय की शरण में गए और आरोपी प्रमोद लाल के खिलाफ धारा 420 के तहत संज्ञान लिया गया।

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