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नाबालिक के साथ यौन शोषण मामले में न्यायालय ने 21 वर्ष का सुनाया सजा, 25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, In the case of sexual exploitation of a minor, the court sentenced him to 21 years imprisonment and imposed a fine of Rs 25 thousand.


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरु थाना क्षेत्र में नाबालिक के साथ यौन शोषण के मामले में न्यायालय ने 21 वर्ष का कठोर सजा  25 हजार रुपए का जुर्माना  लगाया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली निवासी संजीत शर्मा द्वारा किरीबुरू थाना क्षेत्र के एक नाबालिक बच्ची को शादी के नियत से ले जाकर दुष्कर्म किया।

बाद में पीड़ित के बयान पर किरीबुरू महिला थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त संजीत शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। 

जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-02 / 2020 दिनांक- 13.10.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 06 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त संजीत शर्मा को 21 (इक्कीस) साल कठोर कारावास तथा 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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