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हत्या के आरोप में न्यायालय ने सुनाया फांसी की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, Court awarded death sentence and fine of Rs 1 lakh on murder charges.


 चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हत्या के आरोपी सालुका हेंब्रम को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाया है। साथ ही 1 लाख रूपए जुर्माना लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोइलकेरा थाना में  दर्ज मामले में बताया गया था कि 11 सितंबर 2019 को चारीबा हेंब्रम का पति रामधन हेंब्रम गांव के काटेराम हेंब्रम के बंजर जमीन में गांव के लोगों के साथ के साथ झाड़ी काटने के लिए गया था, सालुका हेंब्रम भी साथ में था। सभी शाम को एक साथ काटेराम के घर वापस आए। वहां पर भी सभी एक साथ मिलकर खाना पीना खाए और इसके बाद सभी अपने घर चले गए, लेकिन रामधन हेंब्रम और सालूका हेंब्रम एक साथ घर जाने लगे। 


रास्ते में सालुका हेंब्रम ने अपने घर के पास उसे रोका और अचानक उस पर दावली से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। जब सालुका ने रामघन का गर्दन दाउदी से गला काट रहा था, उस समय रामधन हेंब्रम का बेटा घटना को अपने आंखों से देख लिया था और घर जाकर अपनी मां चारीबा हेंब्रम को घटना के बारे में बताया। जब दोनों वापस घटना स्थल पहुंचे तो रामधन हेंब्रम को जमीन पर गिर पड़ा हुआ पाया और सालुका हेंब्रम को दाउदी फेंक कर वहां से भागते हुए देखा। इस घटना के बाद रामधन हेंब्रम की घटनास्थल पर मौत हो गई।




बाद में चारीबा हेंब्रम के बयान पर 12 सितंबर 2019 को सालुका हेंब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद गोइलकेरा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त सालुका हेंब्रम को गिरफ्तार कर चाईबासा जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना का चश्मदीद गवाह रामघन के बेटे ने अदालत को बताया जिसके बाद मंगलवार को न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए सालुका हेंब्रम के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से फांसी की सजा सुनाया साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं।

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