चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर परिषद , चाईबासा के द्वारा मधु बाजार में नवनिर्मित 24 दुकानों के संचालन हेतु डाक के माध्यम से आवंटन आवेदन आमंत्रित नियम एवं शर्ते में घोर अनियमितता है। जिससे आर्थिक रुप से सक्षम लोगों को लाभ पहुँचाने की मंशा से नियम एवं शर्तों को रखा गया है, ताकि आर्थिक रुप से असक्षम, अशिक्षित, बेरोजगार, जरुरतमंद लोगों को दूर रखा जा सके।
मामलें पर संज्ञान लेते हुए जनहित में कांग्रेस जिला महासचिव सह सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय ने गुरुवार को प०सिंहभूम जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर दुकान आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण को तत्काल रद्द करने की मांग की है। उपायुक्त को लिखे पत्र में त्रिशानु राय ने कहा कि दुकानों का साईज 10x12 फिट है। दुकान का सुरक्षित जमा राशि 500000 रु/- की मांग की गई है, जो दुकान निर्माण की राशि से भी बहुत अधिक है जो न्याय संगत नहीं है। दुकान का मासिक किराया न्यूनतम 2300 रु/- रखा गया है जो नगर परिषद चाईबासा के बोर्ड बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुरुप नहीं है।
आवेदन प्रपत्र के मूल्य को भी 2000 रु/- रखा गया है जो समान्य से अधिक है। आवेदन पत्र के साथ ही न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि का प्रतिशत का मांग की गई है जो उचित प्रतित नहीं होता है। आगे त्रिशानु राय ने पत्र में लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ ही होल्डींग टैक्स रसीद, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य किया गया है जिससे असक्षम, अशिक्षित, बेरोजगार, जरुरतमंद लोग तथा जिनका अपना निजी आवास नहीं है वह आवेदन करने से ही वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये दुकान आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण में काफी अनियमितता है तथा लोकहित में उचित नहीं है। पत्र की प्रतिलिपि नगर परिषद, चाईबासा के प्रशासक को भी प्रेषित किया गया है।
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